डेढ़ सौ से कम विद्यार्थियों पर हेडमास्टर हटेंगे

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फर्रुखाबाद  : शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि 150 या इससे अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक की तैनाती की जायेगी। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा सचिव ने हर विद्यालय में प्रधानाध्यापक की तैनाती का निर्देश जारी किया है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को सचिव स्तर से ही नये आदेश की प्रतीक्षा है। अगर आरटीई के प्रावधान लागू हुआ तो जनपद में बड़ी संख्या में विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के संचालित होंगे।
चालू शिक्षा सत्र में  जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है उन पर तैनाती नहीं की जायेगी। जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं और विद्यार्थियों की संख्या 150 से कम है तो उनको कार्यरत रहने दिया जायेगा, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यदि संबंधित विद्यालय में छात्र संख्या 150 से कम रहती है तो प्रधानाध्यापक का पद स्वत: समाप्त हो जायेगा।