फर्रुखाबाद: कायमगंज के इकलहरा व सदर के सोता बहादुरपुर में बालू खनन के लिए जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे ने अधिसूचना जारी कर दी है|
जिलाधिकारी के आदेशानुसार ऊतर प्रदेश को खनिज नियमावली १९६३ के अध्याय ६ के प्रावधानों के अंतर्गत रिक्त बालू क्षेत्रों को तीन माह की अवधि के लिए खनन अनुज्ञा पत्र अनुस्वीक्रत किये जाने से प्रयोजन से उपलब्ध घोषित किया जाता है| खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पात्र निर्धारित प्रपत्र एम०एम० ८ पर तीन प्रतियों में अपर जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी ( खनिज) फर्रुखाबाद के समक्ष दिनांक १२ अक्टूवर २०११ से सात कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें|
उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आवेदित बालू खंड का मानचित्र तीन प्रतियों में व निर्धारित आवेदन पत्र शुल्क ४०० रुपये निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान मूलरूप में एवं धरोहर धनराशी के रूप में अपर जिलाधिकारी फर्रुखाब्द के पक्ष में २५ हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में आवेदन पात्र के साथ संलग्न किया जाएगा|
जिलाधिकारी ने बताया कि १९ अक्टूवर तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच-पड़ताल २० अक्टूवर २०११ को समय १२ बजे प्रभारी अधिकारी (खनिज) फर्रुखाबाद द्वारा किया जाएगा| परीक्षण करने के बाद उसी आवेदक के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा| जिस आवेदक ने तीन माह की अवधि में अधिकतम मात्रा में खनिज निकालने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है|