पुलिस जांच में करिश्मा: कालाबाजारी में पल्लेदार दोषी, कोटेदार बरी

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फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली पुलिस ने आवश्यक बस्तु अधिनयम की धारा ३/७ कालाबाजारी के केस की जांच-पड़ताल में आश्चर्यजनक जांच-पड़ताल करके लोगों को चौंका दिया है कि कालाबाजारी करवाने वाला कोटेदार साफ़ बच गया और ठिलिया वाले गरीब व्यक्ति केस में फंस गए हैं|

बीते वर्ष १५ जुलाई को शहर के लिंजीगंज बाजार में ठिलिया से ८ बोरी पीली मटर की दाल पकडे जाने पर पूर्ती निरीक्षक ने मोहल्ला सुतहट्टी निवासी कोटेदार अनिल कुमार राठौर व खटकपुरा सिद्दीकी निवासी ठिलिया चालक रामू तथा कछियाना निवासी ठिलिया चालक अनिल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी|

बताया जाता है कि कोटेदार ने स्वयं व राशन दुकान बचाने के लिए विवेचक की मुट्ठी गर्म कर दी| प्रसन्न होकर विवेचक ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार का लाभ देकर कोटेदार को निर्दोष करार दिया तथा गरीब ठिलिया चालकों के विरुद्ध चार्जसीट लगा दी|