मुफ्त बिजली का लाभ लेनें को 31 मार्च से पहले करना होगा बकाया भुगतान

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा को अमल में लाने में जुटी सरकार ने इसे कुछ शर्तों के दायरे में बांधा है। मुफ्त बिजली का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनका मार्च-23 से पहले का कोई बकाया नहीं है और यदि बकाया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चुकता करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा भी सरकार ने तय की है।
31 मार्च से पहले का करना होगा बकाया भुगतान
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ एक अप्रैल-23 से दिया जा रहा है लेकिन उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले के सभी बकाया का भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग ने बकाया चुकाने के तीन विकल्प कृषकों को दिए हैं। पहले विकल्प के तहत एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर सौ प्रतिशत ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी।
6 किस्तों में बकाया चुकाने का भी विकल्प
दूसरे विकल्प के तहत यदि तीन समान किस्तों में बकाया चुकाया जाता है तो ब्याज व विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीसरा विकल्प छह किस्तों में बकाया चुकाने का है, इसके तहत ब्याज और अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि किसान किस्तों में बकाया चुकाने का विकल्प चुनता है और समय पर अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
बकाया भुगतान में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक (uppcl.org) रजिस्ट्रेशन करना होगा और पंजीकरण के साथ ही मूलधन की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। बिजली छूट का प्रयोग जिम्मेदारी से करने के लिए बिजली खपत के मानक भी सरकार ने तय किए हैं।
विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता अजय कुमार नें जेएनआई को बताया कि किसानों को 31 मार्च 2023 के पूर्व का बिल जमा करने हेतु ब्याज में छूट हेतु योजना भी चालू की गई है| जो किसान 30 जून तक इस योजना में पंजीकरण कराकर पूर्व का बिल जमा नहीं करेंगे उनको फ्री निर्धारित यूनिट 1300/1045 क्षेत्रानुसार का लाभ नहीं मिलेगा।