त्यौहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू, शांति भंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी डा.वीके सिंह के आदेश जारी कर पूरे जनपद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने आगामी त्योहारों और यहां महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकों के दौरान “शांति और सद्भाव बनाए रखने” के लिए यह कदम उठाया है। जनपद में धारा 144 लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर पूजा, नमाज, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम जैसी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। किसी भी आयोजन नें पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी |
डीएम नें आदेश जारी कर कहा है कि आगामी 8 मार्च को 2024 को शिव रात्रि, होली 24 मार्च से 26 मार्च तक, 29 मार्च तक गुड फ्राइ-डे, 30 मार्च ईस्टर सैटरडे, 1 अप्रैल को इस्टर डे व 9 अप्रैल को चेटी चंद, 11 व 12 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 14 अप्रैल डा.भीम राव अम्बेडकर की जयंती, 17 अप्रैल को राम नवमी व चन्द्रशेखर जयंती, 21 अप्रैल को महावीर जयंती व विभिन्य परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गयी है| धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक एवं शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।