हत्या में 33 साल बाद दोष मुक्त हुआ आरोपी

FARRUKHABAD NEWS


फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हत्या और जान लेवा हमले के मामले में न्यायालय में चल रहे मुकदमें में 33 साल बाद दोषमुक्त किया गया है | पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी नें की|


कोतवाली कायमगंज में ग्राम पितौरा निवासी मो. तारिक खां नें मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था वह अलीगढ़ विश्व विद्यालय में पढ़ता है | कि 27 सितंबर 1990 को वह अपने घर आया था| उसी दौरान 5 अक्टूबर1990 को सुबह 10 बजे उसे सूचना मिली की उसके पिता तहसीन खां को बाबा गरीबदास की फड़ के निकट सड़क पर गोली मार दी गयी है| मामले में हत्या वाले दिन ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी| विवेचना तत्कालीन कोतवाल कायमगंज नन्थी लाल शर्मा द्वारा की गयी| विवेचक नें आरोपी देवेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र किशन चन्द्र निवासी मोहल्ला नुनहाई कायमगंज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समझ पेश कर दिया| बीते लगभग 33 साल से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था| मंगलवार को न्यायालय नें आरोपी देवेन्द्र को साक्ष्य के आभाव में दोष मुक्त कर दिया|