किशोरी से दुष्कर्म में 7 साल की जेल

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित त्यागी नें किशोरी के साथ दुष्कर्म करनें के मामले में आरोपी को सात साल की सजा से दण्डित किया है| इसके साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है|


थाना राजेपुर के ग्राम गाँव निवासी पीड़िता के पिता नें 16 फरवरी 2015 एफआईआर दर्ज करायी थी| जिसमे कहा था कि वह 4 फरवरी 2015 को अपने बहनोई के भाई का इलाज करानें फर्रुखाबाद गयाथा| उसके मोहल्ले की ही माया देवी पत्नी राजेन्द्र व सुषमा देवी पुत्री राजेन्द्र उसकी लगभग 16 वर्षीय व् 13 वर्षीय दो पुत्रियों को अपने साथ चाचूपुर बुलाकर लायी| उसी दौरान सफेद रंग की गाड़ी आयी उसमे श्याम बाबू व रामू पुत्र राजेन्द्र आये उन्होंने उसकी बड़ी पुत्री का अपहरण कर लिया| मामले में पुलिस नें माया देवी, सुषमाम श्याम बाबू, राजेन्द्र,रामू व दो अज्ञात के खिलाफ363, 366, 376 व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था| विवेचक नें माया देवी, सुषमा, रामू, राजेन्द्र को जाँच में बरी कर दिया जबकि आरोपी श्याम बाबू के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की | न्यायालय नें आरोपी श्याम बाबू को दोष सिद्ध कर उसे 7 साल की जेल और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है |