मनरेगा मजदूरी न मिलने की शिकायत पर होगी कार्यवाही

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फर्रुखाबाद: व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है यह बात आज ग्राम पपियापुर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में उपस्थित ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए अपर जिला जज चन्द्रोदय कुमार ने कही|

उन्होंने कहा कि मनुष्य जागरूक होकर ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है और जागरूक होने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, शिक्षा के आभाव में लोगों को अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं हो पाती है| उन्होंने कहा कि जन जागरूकता के लिए इस प्रकार के शिविरों की महती आवश्यकता है ताकि लोग अपने अधिकारों की जानकारी करके अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकें| लोगों को चिहिये कि वे भी विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क बनाये रखे जिससे उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होती रहे|

विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना श्रीवास्तव ने कहा की प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है की वह कोई विवाद उत्पन्न न करे और यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक सता रहा हो तो विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे जिसका निस्तारण अतिशीघ्र किया जायेगा| दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों, दहेज उत्पीडन की शिकार महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है| मनरेगा में जाब कार्ड धारकों को मजदूरी न मिले अथवा काम न मिले, थाणे में रिपोर्ट न लिखी जाये तो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसके आधार पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी|