सरेंडर बस पकड़ी, 1.11लाख का जुर्माना

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा आरटीओ कार्यलय में समर्पित (सरेंडर) बस को पकड़ कर सीज कर दिया गया| बस के ऊपर 1.11लाख का जुर्माना भी लगाया गया है| बस मालिक के पति परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हैं| एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली की एआरटीओ कार्यालय को समर्पित बस सवारियां लेकर जा रही है| लिहाजा उन्होंने निजी वाहन से उसकी रेकी शुरू की| बस कायमगंज से 65 सवारियां तथा 10 बच्चे लेकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुई थी। चेकिंग स्क्वाड को आरआई फर्रुखाबाद जीवन कुमार के नेतृत्व में फर्रुखाबाद में अलर्ट रखा गया। बस के आईटीआई के पास पहुंचने पर टीम के द्वारा उसे पकड़ लिया गया तथा लाल दरवाजा रोडवेज बस अड्डे पर सीज कर दिया गया। बस 30 जून 2023 को सरेंडर की गयी थी| इसके बाद भी वह बेखौफ संचालन कर रही थी| बस पर रुपए 1.11लाख का जुर्माना लगाया गया तथा17 हज़ार का टैक्स भी आरोपित किया गया । बस बीना गयन्यती देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह निवासी मुबारिक नगर लखनपुर रायपुर कायमगंज के नाम पंजीकृत है | बस को अमित कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी आखनपुर रायपुर कायमगंज द्वारा चलाया जा रहा था|
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत बोले
उन्होंने जेएनआई न्यूज को बताया कि जब किसी वाहन के प्रपत्र आरटीओ कार्यालय में समर्पित होते हैं, तो उस वाहन का किसी भी मार्ग पर संचालन अवैध होता है। ऐसी स्थिति में उसकी आरसी, गाड़ी का परमिट, गाड़ी की फिटनेस , गाड़ी का बीमा तथा गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होता है , यदि ऐसे वाहन से दुर्घटना हो जाए तो वाहन में बैठी हुई सवारी अथवा वाहन स्वामी को किसी भी प्रकार का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता है। समर्पित वाहन का संचालन मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सबसे गंभीर अपराध है। परिवहन विभाग फर्रुखाबाद द्वारा कर अपवंचना करने वाले वाहनों पर कठोर कार्यवाही की जाती है, यदि भविष्य में भी कोई ऐसा वाहन संचालित पाया गया तो उसे भी सीज कर दिया जाएगा।