32 खाद दुकानों पर छापे, चार के लाइसेंस निलंबित

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) किसानों को उचित दाम पर बीज और कीटनाशक दवा मिलती रहे, इस कारण शासन के आदेश पर टीम बनाकर खाद बीज भंडारों की दुकानों पर छापे मारे गए। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। चार दुकाने निरीक्षण के दौरान बंद मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। दो दुकानदार के जांच के समय अभिलेख अपूर्ण मिले। उनको कारण बताओं नोटिस जारी कर अभिलेख लेकर कार्यालय में आने के निर्देश दिए हैं।
शासन के आदेश पर खाद बीज भंडार की दुकानों पर छापा मारने के लिए डीएम ने तीन टीम बनाई। सदर तहसील क्षेत्र की खाद बीज भंडार की दुकानों पर बुधवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी, आलू एवं शाकभाजी अधिकारी ने छापे मारे। कायमगंज तहसील क्षेत्र में भूमि संरक्षण अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी और अमृतपुर तहसील क्षेत्र में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर, अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने छापे मारे। इससे खाद बीज भंडार दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर खिसक गए। दिन भर चले छापों में तीनों तहसील की कुल 32 दुकानों का निरीक्षण किया गया। अफसरों ने दुकानों पर अभिलेखों को देखा। छापे के दौरान कीटनाशक दवा के 15 नमूने लिए। जिसकी जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच में कीटनाशक दवा अमानक पाई जाने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निलंबित होगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी बीके सिंह ने बताया कि छापे के दौरान बढ़पुर में मां वैष्णों खाद एवं बीज भंडार नगला कलार भाउपुरखुर्द, मोहम्मदाबाद में जय गंगा ट्रेडर्स मुरहास कन्हैया, लक्ष्मी बीज भंडार गुरहास कन्हैया, सांई कृषि सेवा केंद्र पट्टी खुर्द मुरहास कन्हैया की दुकानें बंद मिली। दुकान बंद करने के संबंध में कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। इस कारण इन चारों दुकानदारों के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है। बढ़पुर में मैसर्स बीके मिश्रा सातनपुर मंडी और मैसर्स राजपूत किसान सेवा केंद्र सातनपुर मंडी की दुकान पर अभिलेख अधूरे मिली। इस कारण दोनों दुकानदारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर कीटनाशी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए छापे मारे गए। इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि स्टाक व बिक्री रजिस्टर जो कार्यालय से प्रमाणित कर दिया गया है। उसको दुकान पर रखना अनिवार्य है। जिन कंपनियों की कीटनाशक दवा बेच रहे हैं, उसके अथॉरिटी का अंकन लाइसेंस पर अवश्य कराए।