निदेशक पीटीएस जालौन को वेतन न रोकने पर नोटिस

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एंडी डकैती के आदेश पर दरोगा का वेतन रोक कर रिपोर्ट न देने पर न्यायाधीश ने निदेशक पीटीएस जालौन को नोटिस जारी किया है। उनको आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। जालौन के कोषाधिकारी को दरोगा का वेतन रोकने और एसपी फतेहगढ़ को दूसरे दरोगा का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
विशेष अदालत एंटी डकैती कोर्ट में शैलेंद्र कुमार शर्मा बनाम अनिल भदौरिया मुकदमा चल रहा है। इसमें दरोगा अनिल भदौरिया और दरोगा सुरेंद्र सिंह आरोपी है। दोनों आरोपियों को कई बार कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश ने दरोगा अनिल भदौरिया का वेतन रोकने का आदेश निदेशक पीटीएस जालौन को दिया था। आदेश के अनुपालन की आख्या कोर्ट भेजने का आदेश था, लेकिन निदेशक पीटीएस जालौन ने वेतन रोकने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में नहीं भेजी। आदेश की अवहेलना करने पर न्यायाधीश ने निदेशक पीटीएस जालौन को नोटिस जारी कर 25 मई को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। वहीं जालौन के वरिष्ठ कोषाधिकारी को दरोगा अनिल भदौरिया का वेतन रोकने का आदेश दिया है। दूसरे आरोपी दरोगा सुरेंद्र भदौरिया फतेहगढ़ में तैनात है। उनका वेतन रोकने का आदेश एसपी फतेहगढ़ को दिया है। दोनों दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की जारी की गई है। एसपी फतेहगढ़ को आदेश का पालन कराने का आदेश दिया गया है।