बालक का अपहरण कर हत्या करने में सात पर दोषसिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने 26 साल पुराने बालक के अपहरण और हत्या के मुकदमे में सात लोगों को दोषी करार दिया है। जमानत निरस्त कर सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। दस अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
शाहजहांपुर जिले के थाना कलान के गांव चरचोख निवासी रामरतन 30 अक्तूबर 1997 को गांव मोहनपुर मुडइया में प्रधान राजेंद्र सिंह के यहां चीनी लेने गए थे। वहां पर अन्य लोग भी चीनी ले रहे थे। उनके साथ उसका नौ वर्षीय पुत्र कमलेश भी था। जो प्रधान के घर के आंगने में खेल रहा था। उसी दौरान थाना मिर्जापुर के गांव भरतपुर निवासी नन्हे सिंह, नागेंद्र, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बसोला निवासी रामवरन, गांव बल्लू बेहटा निवासी नेकसू, कलान थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर निवासी गुड्डू, मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव बांस खेड़ा निवासी नवला और एटा जिले के थाना जैथरा के गांव बघौली निवासी तुलसीराम आए और फायरिंग करने लगे। रामरतन के पुत्र कमलेश को पकड़ कर लेकर चल दिए। यह देखकर पिता केदार और मां श्रीदेवी ने विरोध किया। उनको बंदूक की बटों से पीट कर घायल कर दिया। पुत्र को लेकर चले गए। पुत्र का पता नहीं चला। रामरतन की तहरीर पर कलान थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्रदाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।