नगर निकाय वार्डों का नए सिरे से आरक्षण एक सप्ताह में

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फर्रुखाबाद: प्रदेश शासन ने नगर निकायों में  वार्डों के आरक्षण की नई नियमावली को शुक्र्रवार देर रात  जारी कर दी। इस पर सात दिनों के अंदर आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद नई नियमावली के आधार पर नए सिरे से वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठा संशोधन) नियमावली, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठा संशोधन) नियमावली कहलाएगी।

अधिसूचना जारी सात दिनों में मांगी गई आपत्तियां

नई आरक्षण नियमावली में वार्डों का चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षण करने का प्राविधान किया गया है। इससे पहले 2006 में वार्डों के आरक्षण में महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी गई थी। नई नियमावली में महिलाओं को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब वार्डों में आरक्षण लागू करते हुए सबसे पहले अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद बची सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए रखी जाएंगी। इसमें 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्ष 2006 में स्थानीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए नियमावली नहीं तैयार की गई थी। वार्डोँ का आरक्षण नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 में दी गई व्यवस्था के आधार पर सीटें आरक्षित करके किया गया था।

फिलहाल जो आरक्षण प्रस्ताव शासन को भेजा गया है वोह इस प्रकार है-

(फर्रुखाबद नगर पालिका)

5 मुंशी प्रेमचंद्र नगर SC-F
7 शिवाजी नगर SC-F
3 रविदास नगर BC-F
6 निराला नगर SC
8 गंगा नगर SC



3 रविदास नगर BC-F
24 गोबिंद नगर BC-F
30 भगत सिंह नगर BC-F
1 अम्बेडकर नगर BC
20 कवीर नगर BC
12 लक्ष्मण नगर BC
15 बौद्ध नगर BC
4 नानक नगर BC
19 अब्दुल हमीद नगर BC
29 महावीर नगर F
18 राम नगर F
31 विस्मिल नगर F
32 चंद्र गुप्त नगर F
22 महादेव नगर F
23 परशुराम नगर F
27 अशोक नगर F
36 सुदामा नगर F
11 लक्ष्मीवाई नगर UR
25 असफाकउल्ला नगर UR
16 आजाद नगर UR
28 ब्रह्म नगर UR
10 कृष्णा नगर UR
33 महाराणा प्रताप नगर UR
26 महादेवी वर्मा नगर UR
9 श्याम नगर UR
13 तुलसी नगर UR
21 दुर्गा नगर UR
34 चित्र गुप्त नगर UR
37 बलराम नगर UR
17 लोहिया नगर UR
2 विवेकानंद नगर UR
14 पटेल नगर UR
35 गुरुतेग बहादुर नगर UR

फर्रुखाबद नगर पालिका