फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्र के अपहरण के प्रयास का चार लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है। पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की|
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला बजाजा बाजार निवासी शहजाद अली ने बढ़पुर टीचर्स कालोनी निवासी आयुष मसीह, आवास विकास कालोनी निवासी युवराज सिंह व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर कीथी। इसमें कहा कि उसका पुत्र साहिल अली कक्षा 12 और पुत्री मिस्वा अली कक्षा आठ में जे एनवी रोड एसवी रोजी पब्लिकि स्कूल में पढ़ती है। 18 जुलाई 2022 को स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों के विवाद में आरोपियों ने उसके पुत्र का अपहरण करने का प्रयाय किया। जिसका मुकदमा दर्ज करायाथा। इससे आरोपी उससे रंजिश मानने लगे। 20 फरवरी को पुत्र आर्मी पब्लिक स्कूल में परीक्षा देकर घर आ रहा था। लोको रोड पर आरोपियों ने पुत्र का अपहरण करने का प्रयास किया। जबरन गाड़ी में डालने पर पुत्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। इससे आरोपी वहां से धमकी देकर भाग गए। अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।