छेड़छाड़ के मामले में दो साल की कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने घर में घुस कर मारपीट करने, जाति सूचक गाली देने और छेड़छाड़ करने के मुकदमे में दोषी पाकर युवक दो साल की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव कलुआपुर सानी निवासी अनुरूद्ध कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर शमसाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि 27 अगस्त 2011 की रात वह छत पर सो रही थी। अनुरूद्ध कुमार रात में पास में बने स्कूल की छह के सहारे उसकी छत पर आ गया। छेड़छाड़ करने पर वह नींद से जाग गई और विरोध किया। अनुरूद्ध कुमार धमकी देकर भाग गया। 10 सितंबर 2011 को शात आठ बजे अनुरूद्ध घर में घुस आए और जाति सूचक गाली देकर मारपीट कर छेड़छाड़ करने लगे। शोर मचाने पर बहन और पड़ोस के तीन लोग बचाने आए। यह देखकर अनुरूद्ध जाति सूचक गाली और धमकी देकर भाग गया। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अनुरूद्ध को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।