फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सोमवार को सड़क सुरक्षा माह के पांचवे दिन शहर की सातनपुर आलू मंडी में ट्रैक्टर मालिकों एवं चालको को प्रशिक्षित किया गया| इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलीयों में रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाये गये| रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर पार करने की सावधानियां भी बतायीं|
सातनपुर मंडी में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा एआरटीओ प्रशासन वी एन चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर मालिकों एवं चालको को प्रशिक्षित किया गया| एआरटीओ प्रशासन वी एन चौधरी द्वारा बताया गया की ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट लगा होना अनिवार्य है तथा उनके पास गाड़ी की आरसी, गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, गाड़ी का बीमा एवं चालक के पास ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है ।इसके अतिरिक्त वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना अति आवश्यक है ताकि रात्रि और विशेषकर कोहरे के समय मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने ट्रैक्टर मालिकों को बताया कि वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप न लगा होने पर रुपए 10000, चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर रु 5,000, ट्रैक्टर का बीमा न होने पर रुपए 2000 , प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर रुपए 10000 एवं नंबर प्लेट न लगे होने पर रु 5000 दंड शुल्क लिया जाता है । इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पंजीयन कराए बिना ट्रैक्टर का व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यातायात निरीक्षक रजनीश कुमार द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने तथा चालको द्वारा सावधानी से ट्रैक्टर चलाने पर जोर दिया गया । उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से दुर्घटनाओं में कमी आती है । रिफ्लेक्टिव टेप बीआईएस अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो के मानको वाला ही लगाना चाहिए , अन्य प्रकार का टेप लगाना कानूनन अपराध है । मंडी सचिव दिलीप कुमार वर्मा ने सभी को सुरक्षित एवं संयमित रूप से वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया । उनके द्वारा बताया गया कि सुरक्षित रूप से वाहन चलाने से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं । इस दौरान सातनपुर मंडी में 73 ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया| सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन से मंडी में प्रचार भी कराया गया|