विनियमित क्षेत्र में 9 अबैध भवन ध्वस्तीकरण के आदेश

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विनियमित क्षेत्र में अबैध रूप से बनाये गये 9 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के आदेश नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव नें दिये हैं| जिससे खलबली मच गयी है|
आदेश के अनुसार नवदिया फतेहगढ़ निवासी हेतराम पुत्र गंगाराम का नवदिया गाटा संख्या 99 फतेहगढ़ का नक्शा निरस्तीकरण के आदेश दिये गये| शहर के मोहल्ला गढ़ी नबाव न्यामत खां निवासी तारा रानी गुप्ता पत्नी रामप्रकाश गुप्ता के गढ़ी नबाव न्यामत खां पश्चिम रेलवे रोड़ में आवासीय मानचित्र के विपरीत (होटल आनन्द), 146 बी आनन्द होटल के पीछे गढ़ी नबाव न्यामत खां पश्चिम रेलवे रोड़ में आवासीय मानचित्र के विपरीत तीन मंजिल होटल के अबैध निर्माण को गिरानें, कादरी गेट निवासी रिषीनाथ व डॉ० सोमनाथ का कादरी गेट पर मानचित्र के विपरीत अस्पताल का अबैध निर्माण, डॉ० सोमनाथ गुप्ता बिर्राबाग में हाल का निर्माण, गोपीनाथ गुप्ता व घासीराम गुप्ता निवासी मोहल्ला मुफ़्तीसाहब बूरा वाली गली में श्रीराम प्लाजा का अबैध निर्माण, श्यामलाल पुत्र गौरी शंकर निवासी आईटीआई चौराहा केनजूल भूमि प् लगभग 23-30 फीट के मकान निर्माण, वीरेंद्र राजपूत पुत्र भारत सिंह निवासी भाऊपुर खुर्द के इटावा-बरेली मार्ग पर 25-30 फीट के भूतल के अबैध निर्माण, विजय प्रकाश दुबे पुत्र रामप्रकाश निवासी महरूपुर सहजू फतेहगढ़ के कमालगंज रोड़ पर महरूपुर सहजू में 5 दुकानों का अनधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश दिये हैं|