तिर्वा थानाध्यक्ष रामराज यादव हत्याकांड में पांच को उम्रकैद

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कन्नौज जनपद के तिर्वा थानाध्यक्ष रहे रामराज यादव की बदमाशों ने बीते लगभग 16 साल पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी थी| न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आखिर हत्याकांड में फैसला आया और पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई| चार पर 50-50 हजार रुपये और पांचवें हत्यारे पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
विदित है कि 16 सितंबर 2006 को तिर्वा के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामराज यादव अपनी पुलिस टीम के साथ अपहरण के आरोपी की तलाश में थाना शमसाबाद के ग्राम कुइयाधीर में दबिश दी थी। पुलिस नें बदमाशों को देखकर ललकारा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी| थानाध्यक्ष रामराज यादव ने एक बदमाश लोकेंद्र उर्फ टंपू को पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया। हाथापाई में टंपू ने तमंचे से थानाध्यक्ष को गोली मार दी। उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मौत हो गयी| मृतक थानाध्यक्ष रामराज जनपद कौशांबी के थाना क्षेत्र करारी के गांव इशहाकपुर पथरा निवासी थे| फायरिंग के दौरान दरोगा उदयराज और सिपाही गया प्रसाद भी घायल हो गए। बाद में बदमाश लोकेंद्र उर्फ टंपू यादव मुठभेड़ में मारा गया। घटना के सम्बन्ध में तिर्वा थाने में तैनात सिपाही मुन्ना जबी ने शमसाबाद थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना तत्कालीन कायमगंज कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह परिहार ने हत्याकांड में विवेचना की| विवेचना में प्रकाश में आये आरोपित शमसाबाद के मुरैठी निवासी राजीव यादव, सर्वेश, पप्पू, बबलू उर्फ वीरपाल,  कायमगंज के ग्राम ज्योना निवासी भीमसेन उर्फ भीमा व ग्राम अलादादपुर निवासी सुग्रीव यादव के खिलाफ कोर्ट में 23 जनवरी 2007 को चार्ज शीट दाखिल की|  बुधवार को एंटी डकैती न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त पप्पू, बबलू उर्फ वीरपाल, राजीव यादव, भीमसेन उर्फ भीमा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई| जबकि पांचवां दोषी अशोक कुमार कैंसर पीड़ित है और वर्तमान में शाहजहाँपुर जेल में निरुद्ध है| उसे वीडियो कांफ्रेंस से सजा सुनायी गयी| छठे आरोपित सुग्रीव यादव की केस की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है|  आजीवन कारावास के साथ ही चार पर 50-50 हजार रुपये और पांचवें हत्यारे पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाये जानें पर उनके परिजन फूट-फूट कर रोये|