लखनऊ: जिन वाहनों का अंतिम नंबर ‘दो’ और ‘तीन’ हो वह 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) प्लेट लगवा लें नहीं तो कार्रवाई होगी और जुर्माना देना होगा। दरअसल, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के बीती तीन जनवरी को शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय द्वारा जारी किए गए थे।
कई बार जारी हुई गाइडलाइन के बाद भी काफी संख्या में लोगों ने एचएसआरपी नहीं लगवाई है। इसे लेकर पुन: नई तारीखें जारी की गई थीं। इसके तहत 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। दो और तीन नंबर वाले वाहनों की तिथि 15 मई करीब है। समय से पहले एचएसआरपी लगवा लें।
निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथियां
15 फरवरी 2022 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
15 मई 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
15 अगस्त 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
15 नवंबर 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
15 फरवरी 2023 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।
नंबर प्लेट न लगवाने पर देना होगा पांच हजार का जुर्मानाः निर्धारित नई नंबर लगवाए बिना वाहन चलाते वक्त पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश फिर से रिमांडर जारी किए जा चुके हैं। तारीखें तय की जा चुकी हैं। आमजन अपनी सुविधानुसार इसे लगवा लें। नहीं तो 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों को अभियान के दौरान पकड़े जाने पर पांच हजार रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। -देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त