सजायफ्ता पूर्व प्रधान सहित दो पर धोखाधड़ी का केस

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(नगर संवाददाता) आवासीय भूखंड बेचने के नाम पर शिक्षकों से 8 लाख 50 हजार की ठगी के मामले में कोर्ट के आदेश पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व प्रधान सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है| पुलिस नें छानबीन शुरू कर दी है|
शहर कोतवाली के आवास विकास निवासी विनोद कुमार पुत्र रामनरायन ने कोर्ट के आदेश पर फर्रुखाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी| जिसमे विनोद ने बताया की उसकी पत्नी पुनीता कनौजिया प्राथमिक विद्यालय रामपुर राजेपुर में शिक्षिका है| विनोद की भाभी ज्योति कटियार पत्नी शैलेन्द्र कटियार निवासी अगौस तिर्वा कन्नौज व प्रेम लता कटियार पत्नी मुकेश बाबू निवासी अमेठी कोहना में रह रही है| मुकेश भी पुनीता के विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं| सभी नें अनूप सिंह उर्फ रच्छु ठाकुर निवासी गोसरपुर मोहम्मदाबाद के से आवासीय प्लाट खरीदने के लिए कहा | अनूप सिंह नें कहा की गैसिंगपुर निवासी शरद राठौर अपने नेकपुर स्थित प्लाट बेंच रहे है| जिनकी ढाई विसवा की कीमत 8 लाख 50 हजार बतायी| ज्योति, प्रेमलता व पुनीता ने कुल मिलाकर 25 लाख रूपये 24 अप्रैल 2019 तक विभिन्य माध्यमों से दे  दिये| लेकिन कोरोना काल के बाद जब भूमि पर कब्जा लेनें गये तो पता चला की वह भूमि शरद राठौर की नही है| उसके मालिक अन्य लोग है| लिहाजा शरद व अनूप ने मिलकर 25 लाख 7 हजार की ठगी कर ली| कोतवाली में मुकदमा दर्ज का जाँच दारोगा जगदीश कुमार को दी गयी है| विदित है की शरद उर्फ मोनू राठौर पूर्व प्रधान है| उसे बीते 22 मार्च को 23 साल पुरानें हत्या के मामले में आजीवन कारवास की सजा हुई है|