हत्या के मामले में 27 साल बाद दो को आजीवन कारावास

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हत्या के मामले में न्यायालय में 27 वर्ष चली सुनवाई के बाद आखिर कोर्ट नें दो को मामले में दोष सिद्ध कर दोनों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है|
दरअसल विगत 27 वर्ष पूर्व 16 नवंबर 1994 को थाना राजेपुर के भरखा निवासी कौशलेन्द्र सिंह  पुत्र राजेन्द्र सिंह नें कोतवाली फतेहगढ़ में  भाई देवेन्द्र सिंह की हत्या किये जानें का मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे शशि प्रताप सिंह, आनन्द प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह, चंदन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी भरखा के खिलाफ पुलिस नें 302, 392, 397, 364 के तहत मुकदमा दर्ज किया था| पुलिस नें मामले में चार्ज शीट में आरोप पत्र दाखिल किया| मामले में 4 अप्रैल 1995 को न्यायालय नें मामले को विचरित किया गया| कोर्ट नें न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी आनन्द प्रताप सिंह व चन्दन सिंह को हत्या के मामले में दोष सिद्ध किया| तीसरे आरोपी शशि प्रताप सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी| लिहाजा अपर जिला जज महेंद्र सिंह नें दोनों आरोपियों को आजीवन कारवास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया| अर्थ दंड ना देनें पर दोनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|