फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) व्पापारी पर जान लेवा हमले के आरोप में कासगंज जिला जेल निरुद्ध डब्बन दुबे और इसी मामले के दो अन्य आरोपियों को भी न्यायालय नें सुनवाई के बाद जमानत दे दी|
दरअसल बीते 10 अक्टूबर 2020 को शहर के मोहल्ला मजीद स्ट्रीट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल ने मोहल्ला वृंदावन गली निवासी सोनी रस्तोगी, वंशी रस्तोगी, गौरव गुप्ता और 30 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि तमंचे और लाठी-डंडे लेकर दरवाजे पर आकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी जमीन लिखाने (खरीदने) के एवज में मांगी गई। रुपये देने से मना करने पर फायर कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बचे। आरोप है कि हमलावरों ने दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस नें बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई डब्बन दुबे को भी नामजद किया और विगत 24 सितंबर 2021 को पुलिस नें डब्बन को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया| इसके दो दिन पूर्व पुलिस आरोपी सोनी व वंशी को दो दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बुधवार को इस मामले में सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने सुनवाई की| न्यायालय नें अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोनू रस्तोगी, पंकज उर्फ वंशी रस्तोगी के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी व अभियुक्त अनुराग दुबे (डब्बन) के अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह चौहान के साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह को सुना और उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया|
कोर्ट नें सुनवाई के बाद जमानत का पर्याप्त आधार मिलने पर डब्बन दुबे, पंकज व सोनू को जमानत पर रिहा करनें के आदेश दिये|