फर्रुखाबाद:(नगर संवाददाता) जिला पंचायत पर निरीक्षक पर पद तैनात रहे कर-समाहर्ता व उनके दो पुत्रों के खिलाफ कुकर्म और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला नें कोतवाली में दर्ज कराये गये मुकदमें में आरोप लगाया कि 2013 को मोहल्ला बढ़पुर निवासी जिला पंचायत के निरीक्षक (कर समाहर्ता) राकेश कुमार सिंह के आवास पर किराये पर रही थी| उस समय राकेश कुमार जिला पंचायत में निरीक्षक पद पर कार्यरत थे| उन्होंने नौकरी का झांसा देकर जबरिया शारीरक सम्बन्ध बनाये,शादी करनें व नौकरी लगवाने का भरोसा देकर कई सरकारी दस्ताबेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए| आरोपी राकेश पर महिला से कुकर्म करके उसका वीडियो भी बनाया| नौकरी के नाम पर इज्जत तार-तार करनें के बाद भी महिला की नौकरी नही लगी|
पीड़िता का आरोप है कि 28 जुलाई 2021 को शाम लगभग 8 बजे राकेशव उनके पुत्र पवन और विपिन आ गये| आरोपी पिता-पुत्र गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी| आरोपी है कि विपिन नें पीड़िता की पुत्री से छेड़छाड़ की| इसके बाद जान से मारनें की धमकी दी|
पुलिस नें आरोपी राकेश सिंह उसके पुत्र पवन व विपिन के खिलाफ धारा 376 , 377, 354, 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया| जाँच आवास विकास चौकी इंचार्ज विशेष कुमार को दी|
तत्कालीन डीएन नें आरोपी राकेश को दी थी अनिवार्य सेवानिवृत
तत्कालीन डीएम रविन्द्र कुमार नें प्रशासक की हैसियत से जिला पंचायत से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर-समाहर्ता राकेश सिंह को दी थी|