लखनऊ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुधवार से 14 मई तक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने जिलाधिकारियों व जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती कर निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ राशन वितरित किया जाएगा।
आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल शामिल है, वितरित किया जाएगा। इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपये प्रति किलो तथा चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वितरण के लिए टोकन सिस्टम लागू करते हुए एक दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न रहने देने की हिदायत दी गई है।खाद्यान्न का वितरण पांच से 14 मई तक समस्त अन्त्योदय कार्डो पर ई-पोस के माध्यम से नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाएगा। अंत्योदय कार्डों पर 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) प्रति कार्ड मूल्य दो रुपये किग्रा की दर से गेहूं व तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल दिए जाएगा। कार्डधारकों को पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूं एवं दो किग्रा चावल) ई-पोस मशीन के माध्यम से नियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरित कराया जाएगा।
|जिन कार्ड धारकों के अंगूठे मशीन में मैच नहीं होते हैं, उन्हें मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से 14 मई को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर लगाए नोडल कर्मचारी अधिकारी के साथ-साथ जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है।
अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद अनिल कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तृतीय चरण में निश्शुल्क खाद्यान्न का वितरण पांच किलोग्राम प्रति यूनिट के अनुसार मई माह के द्वितीय वितरण चक्र में कराया जाएगा, जिसकी तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी।