पिता-पुत्र को गोली मारने में सगे भाईयों सहित तीन दोषी करार

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बाइक सबार पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके घायल करनें के मामले में कोर्ट नें चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार दिया है| एक आरोपी की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो गयी थी| आरोपियों को 12 अप्रैल को सजा सुनाई जायेगी|
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मो० इंद्रानगर निवासी राजू गुप्ता पुत्र रामस्वरूप नें कोतवाली में 8 जून 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे राजू नें आरोप लगाया था कि आरोपी विकास पुत्र रामनरायन भुर्जी निवासी राजीव नगर कस्बा मोहम्मदाबाद, पंकज उर्फ बबुआ चौरसिया, अमरीश चौरसिया पुत्र ज्ञयाप्रसाद इंद्रिरानगर मोहम्मदाबाद, धीरज नाई पुत्र राधेश्याम निवासी शिवाजी नगर से मुकदमें की रंजिश चलती है|  जिसके चलते घटना वाले दिन 8:30 बजे जब राजू के भाई हरीशचन्द्र गुप्ता व भतीजा रोहित अपनी संकिसा मार्ग से दुकान बंद करके आ रहे थे तभी आदर्श बाल विद्या मन्दिर के सामने आये तो वहां पहले से घाट लगाये बैठे आरोपियों नें तमंचो के बल पर उन्हें घेर लिया चारों आरोपियों नें अपने-अपने तमंचे से फायरिंग कर दी| जिससे गोली हरीशचन्द्र के मुंह व पैर व रोहित के दाहिने हाथ में लगी|
घटना के सम्बन्ध में उसी दिन कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ| पुलिस ने जाँच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया| जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई चली| मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी पंकज उर्फ बबुआ की मौत हो गयी| लिहाजा कोर्ट नें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीले सुननें के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया| कोर्ट नें सजा सुनाने के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है|