फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) खाने-पीने की वस्तु बेचने वाली हर दुकान का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। यदि बिना विभाग में पंजीकरण कराए किराना या मिठाई की दुकान चलाई जाती है तो जांच में पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए विभाग बीते 1 जनवरी से लगातार अभियान चला रहा है| शनिवार को भी कुल 102 दुकानदारों नें कुल लाइसेंस नवीनीकरण और पंजीकरण कराया|
शहर के रेलवे रोड स्थित एक होटल में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया| कैंप में काफी बड़ी मात्रा में खाद्य सामिग्री का व्यापार करने वाले व्यापारी और दुकानदारों नें लाइसेंस व पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया| जिसमे शनिवार को 4 नये लाइसेंस, 11 लाइसेंसों का नवीनीकरण, 71 दुकानदारों का पंजीकरण, नवीनीकृत पंजीकरण 16 के हुए| कार्यक्रम में कारोबारियों से आवेदन कराया गया। जिसका आवेदन हो गया था उसको प्रमाण पत्र वितरित किया गया।
जिला अभिहित अधिकारी सैय्यद शहनबाज हैदर आबिदी नें जेएनआई को बताया कि पंजीकरण अभियान बीते 1 जनवरी से आगामी 31 मार्च तक चलेगा| हर छोटे दुकानदार का पंजीकरण और बड़े दुकानदार का लाइसेंस निर्गत किया जायेगा| बिना पंजीकरण के दुकान चलानें वाले दुकानदारों के खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी|
इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका परिषद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कायमगंज बिजेंद्र कुमार आदि रहे|