फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हिन्दू महासभा के नेताओं पर पुलिस द्वारा की गयी गुंडा एक्ट की कार्यवाही न्यायालय नें लगभग दो वर्ष चली सुनवाई के बाद आखिर समाप्त कर दी|
दरअसल शहर कोतवाली पुलिस नें हिन्दू महासभा के नेता राजेश मिश्रा निवासी बूरा वाली गली व अंकित तिवारी निवासी नाला मछरटटा सुनार गली अखाड़े के पास के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गयी थी| जिसके बाद अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के न्यायालय नें एसपी फतेहगढ़ की 26 मार्च 2018 को दी गयी आख्या के आधार पर 28 अप्रैल 2018 को नोटिस जारी किया गया| दोनों नेताओं की पैरवी ने अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी की पैरवी के बाद लगभग दो वर्ष न्यायालय में चली सुनवाई बाद फैसला दिया|
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) विवेक श्रीवास्तव नें गुंडा एक्ट की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश जारी किया| जिसमे उन्होंने दोनों नेताओं के खिलाफ की गयी गुंडा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया|