फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम अहमद के समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है कि उन्हें हाई कोर्ट नें राहत दी है| गिरफ्तारी पर रोंक है या नही यह आदेश की प्रति मिलने के बाद तय होगा|
दरअसल नदीम अहमद फारुखी पर शमसाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय गुप्ता ने 6 नवंबर को सपा के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी सहित 518 लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द व पुलिस को जूते की नोक पर रखने की बात कहने का आरोप लगाकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जिस दिन सपा जिलाध्यक्ष पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ वह उसी दिन जिला जेल से रिहा हुए थे| मुकदमा के बाद जिलाध्यक्ष भूमिगत हो गये| पुलिस की आधा दर्जन टीमें केबल दिखावे के लिए हाथपैर मारती रहीं| उसके बाद भी 18 दिनों तक पुलिस इस मामले में नदीम फारुखी का सुराग तक नही लगा सकी| जिससे पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा भी शक के दायरे में हैं| सपाईयों का कहना है कि पुलिस नें जिलाध्यक्ष मामले में पूरा सहयोग किया| खैर जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी ना होनें से पुलिस की किरकिरी खूब हो गयी| मंगलवार को आये एडीजी जयनारायण भी गिरफ्तारी ना होनें से खफा दिखे|
फिलहाल मंगलवार शाम सपा के पूर्व सह-प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष के करीबी इलियास मंसूरी नें फोन पर जानकारी दी की जिलाध्यक्ष को हाईकोर्ट नें राहत दी है| आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध होनें पर पूरी जानकारी होगी|