प्रयागराज: कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। हाई कोर्ट ने वकीलों से कहा है कि वह वादकारियों को कोर्ट आने से मना करें। हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वकीलों या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले लोगों के कोर्ट में मौजूद न होने की स्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाए। हाई कोर्ट परिसर में भीड़ लगाने की मनाही कर दी गई है। इसके अलावा मध्यस्थता जैसे मामलों में अति आवश्यक केस में ही अब सुनवाई की जाए।
महानिबंधक की ओर से जारी अधिसूचना में इलाहाबाद हाइ कोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ और सभी जिला अदालतों में वकीलों और कर्मचारियों को हाथ मिलाने और समूह में एकत्र होने से बचने की सलाह दी गई है। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए बचाव के उपायों को अपनाने और सही भावना से लागू करने का निर्देश दिया है। महानिबंधक ने सभी संबंधित लोगों से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा की है।
वहीं, निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक हाई कोर्ट में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से बात की गई है। उनकी टीम भेजी जाएगी। साथ ही कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए थर्मल स्कैन सिस्टम भी हाई कोर्ट में लगाया जाएगा सोमवार से कोर्ट खुलने पर चिकित्सकों और प्रशिक्षित लोगों की टीम भी हाई कोर्ट में तैनात की जाएगी। हाई कोर्ट की ओर से जारी निर्देश सभी जिला न्यायालयों पर भी लागू होंगे।