फर्रुखाबाद: युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिये|
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया फजल इमान निवासी शिवलाल पुत्र मोहन लाल नें पुत्र की हत्या का न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया| जिसमे पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी ने की| कोर्ट में शिवलाल नें कहा कि उनका पुत्र दिनेश उर्फ़ दिन्ना भीकमपुरा निवासी गुड्डू पुत्र रामकिशन के के यंहा काम करता था| शिवलाल नें आरोप लगाया कि सोनू-गुड्डू का साला व नौकर ठाकुर निवासी भोपतपट्टी ने गला दबाकर पुत्र दिन्ना की हत्या कर दी| उसका शव भोपतपट्टी में ही पड़ा मिला था|
थाना पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत से भी मुकदमा दर्ज नही किया गया| कोर्ट नें मामले को गम्भीरता से लेते हुए शहर कोतवाली पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट को तीन दिन के भीतर एफआईआर की प्रतिलिप उपलब्ध कराने के आदेश दिये|