फर्रुखाबाद: न्यायालय में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र दाखिल करने के बाद भी आरपीएफ चौकी प्रभारी के द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर अभद्रता करने के मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है|
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला गोला कोहना निवासी पंकज प्रकाश पुत्र सर्वेश कुमार नें आरपीएफ चौकी इंचार्ज प्रशांत यादव, सिपाही सुखवीर दो अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एसटी/एसटी एक्ट के न्यायालय में याचिका दायर की है| जिसमे पंकज नें कहा है कि वह आईआरसीटीसी का अधिकृत अभिकर्ता है| व्यापारी द्वेष के चलते रोहित कटियार
पुत्र नरेंद्र निवासी गोला कोहना इसी तरह बिना अधिकार पत्र के यही काम करता था| उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है| रोहित ने आरपीएफ को पंकज का नाम भी बता दिया|
पंकज ने कहा है कि इसी चलते रेलवे पुलिस तलाश रही थी| 14 अगस्त को उसने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे के समझ आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र दाखिला किया था| जिसमे 28 अगस्त की तिथि नियत की गयी थी| इसके बाद भी 22 अगस्त को आरपीएफ चौकी इंचार्ज प्रशांत यादव सिपाही सुखवीर और दो सिपाही अज्ञात उसके घर पंहुचे| उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दिया| घर में मौजूद माँ और बहन को लज्जा भंग करने वाले अपशब्द बोले और जाति सूचक गाली दी| पुलिस नें घटना की रिपोर्ट दर्ज नही की|
याचिका पर पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की| कोर्ट नें आगामी 28 सितम्बर को पुलिस से रिपोर्ट तलब की है| आरपीएफ चौकी इंचार्ज से जेएनआई नें वार्ता करने का प्रयास किया लेकिन उनका फोन नही उठा|