कोर्ट का फरमान: दहेज देने वाले पर भी दर्ज हो मामला

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जोधपुर: जोधपुर की अदालत ने दहेज देने वाले पिता पर भी मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।संभवत पूरे प्रदेश में यह पहला मामला है जब न्यायालय ने दहेज के मामले में उसे देने वाले दुल्हन के पिता को आरोपी बनाया है, और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल शहर के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, जिसमें की उसने अपनी पुत्री के शादी में दहेज के रुप में एक लाख की नगद देने का आरोप लगाया। इसी बात को आधार बनाकर लड़के यानि दूल्हे के पिता ने अपने समधी पर दहेज देने का केस दर्ज कराने का आग्रह इस्तगासे के जरिये न्यायालय से किया। जिसके बाद अदालत ने दहेज देने का मामला दर्ज कर पुलिस को जांच के आदेश दिए है। जिसके बाद जोधपुर की बनाड़ थाना क्षेत्र पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू की है।
क्या है पूरा मामला
रिटायर्ड फौजी रामलाल ने अपनी बेटी मनीषा का विवाह 2017 में कैलाश प्रजापति के साथ किया था। दूल्हा कैलाश नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर निजी कंपनी में कार्यरत है। विवाह के बाद मनीषा के पिता अपनी पुत्री को लेकर नोएडा भी गए थे लेकिन कैलाश प्रजापति ने उन्हें वहां से रवाना कर दिया था। मनीषा ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से अभी तक उसके अपने पति कैलाश से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है। दुल्हन मनीषा ने अपने ससुर पर भी बुरी नजर रखने का आरोप लगाया और मनीषा ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और ससुर पर छेड़छाड़ व बदनीयती का केस दर्ज करवाया है।
यह मामला जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में मनीषा और उसके पिता रामलाल के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्हीं बयानों में रामलाल ने कोर्ट में बताया है कि उसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी और स्त्री धन भी दिया था। जिसके तहत उसने एक लिफाफे में वर पक्ष को एक लाख रुपये भी दिए थे। इसी बात को आधार बनाकर कैलाश के पिता ने भी अदालत में दहेज देने को जुर्म बताकर कोर्ट में इस्तगासा पेश किया।
दहेज देने वाले पर भी हो मामला दर्ज
कैलाश प्रजापति के पिता जेठमल ने अधिवक्ता बृजेश पारीक के जरिये कोर्ट ने निवेदन किया क्या कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में जुर्म बराबर बनता है, तो कारवाई एक तरफा क्यों! इसके बाद दूसरे पक्ष पर भी कोर्ट के जरिए महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5 के समक्ष लड़की के परिवार पर दहेज देने का आरोप लगाया। कोर्ट ने इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामले में अधिवक्ता का कहना है कि जब दहेज देना और लेना दोनों अपराध है तो फिर ऐसे में एक पक्ष ही सजा क्यों भुगते। दहेज मामले में मनीषा के पिता रामलाल ने अपने बयान में बंद लिफाफे में एक लाख देने की बात कही  उसी बात को आधार बनाकर अब नया इस्तगासा लगाया गया है।जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5 ने दहेज देने के मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद बनाड़ थाना क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। इधर कैलाश प्रजापति के पिता जेठमल ने भी दहेज नहीं लेने की बात कही और मनीषा और उसके पिता के द्वारा दबाव बनाकर शादी का पूरा खर्च वापस लेने की नीयत से दहेज का मामला दर्ज करवाने का आरोप लगााया है।