घुमना चौकी इंचार्ज के खिलाफ विवेचना के आदेश

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फर्रुखाबाद: फरियादी को बंधक बनाकर पीटने और उसे बांधकर बाजार में घुमानें के आरोप में कोर्ट ने घुमना चौकी इंचार्ज के खिलाफ विवेचना के आदेश दिये है| इसके साथ ही विवेचना को तलब भी किया है| मामले में पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की|
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खतराना निवासी दिनेश चौरसिया पुत्र प्रकाश चन्द्र ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर कहा कि बीते 5 दिसम्बर 2018 को वह अपना एक शिकायती पत्र लेकर घुमना चौकी इंचार्ज तेजबहादुर सिंह के पास गये थे| जंहा उन्होंने मुझे ही जबरन बैठा कर बंधक बना लिया| दिनेश ने कहा की उनका सभी सामान भी जमा करा लिया| रात 10 बजे तक बैठाये रखा| इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी|
दिनेश के अनुसार वह मधुमेह व ह्रदयरोगी है| उसे दवा भी नही खाने दी| रस्सी से बांधकर सब्जी मंडी में घुमाया| इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर की| लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई|
कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज के इस मामले की विवेचना करने के आदेश दिये है| विवेचना की आख्या 11 जून 2019 को तलब की है|