फर्रुखाबाद: लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सामान्य निर्वाचन के लिए व्यय अनुवीक्षण के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की| जिसमे बताया गया की प्रत्याशी चुनाव में 70 लाख तक धनराशि अधिकतम खर्च सकेंगे|
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख है। प्रत्याशी द्वारा नकद चॅदा प्राप्त करने की सीमा 10 हजार रूपये होगी|इसके अधिक धनराशि होने पर चेक व ड्राफ्ट द्वारा दी जाए। स्टार प्रचारक अपने साथ 01 लाख रूपये का नकद कैश लेकर चल सकते है। प्रत्याशी द्वारा नकद व्यय करने की अधिकतम सीमा 20 हजार रूपये होगी|
किसी वाहन में 10 लाख से अधिकतम धनराशि लेकर चलने की सूचना होने पर स्थैतिक निगरानी टीम आयकर विभाग को सूचित करेगें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में नकदी जमा करने व नकदी निकासी की अधिकतम सीमा 1 लाख है। प्रत्याशी,एजेन्ट,दलीकार्यकर्ता द्वारा अपने वाहन में अधिकतम मूल्य 10 हजार के पोस्टर, उपहार या उन्य वस्तुए लेकर चल सकता है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण तीन दिनों के अन्तराल पर होगा, अन्तिम निरीक्षण मतदान के तीन दिन पूर्व किया जाएगा। निरीक्षण समय 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा|
निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से क्रियाशील होगी। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उड़न दस्तें, वीडियों अवलोकन टीम, ए सी एम सी, लेखाकंन दल क्रियाशील हो जाएंगें।