आवारा गौबंश छोड़ने पर 188 के तहत होगी कार्यवाही

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फर्रुखाबाद:(अमृतपुर) अब क्षेत्र में अपने पशुओं को छोड़ना मंहगा पड़ सकता है| यदि किसी पशु मालिक का गौबंश खुला घूमता पाया गया तो कार्यवाही होगी|
एसडीएम ईशान प्रताप सिंह ने धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है| जिसके चलते यह कहा कि इतना समय नही है कि जनसामन्य कोव्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाये| इसलिए आदेश को एक पक्षीयरूप से निर्गत किया जा रहा है| आदेश तहसील अमृतपुर में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा| आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त ना होने तक 2 मार्च 2019 तक जारी रहेगा| कोई भी नागरिक पालतू गौवंश को खुले में नही छोड़ेगा| इसके साथ ही गौबंश को आबारा जानवरों की तरह नही छोड़ेगा| यदि किसानों की फसल नष्ट करते हुए गौबंश मिल गया तो उसके मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी|