शासनादेश के बावजूद अवैध बालू खनन जारी

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फर्रंखाबाद, 15 फरवरी, खनन विभाग की ओर से जारी जनपद में बालू खनन के एक मात्र  पटटेदार मनोज गौतम का पटटा निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन जारी पटटा उठाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। पटटों के विरुद्ध शासन में पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार भगवान् सिंह की ओर से शासनादेश की प्रति दाखिल कर दिये जाने के बावजूद अभी प्रशासन की ओर से बालू खनन पर रोक नहीं लगायी गयी है, और बालू का अवैध खनन जारी है। विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिजकर्म मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी शासनादेश में प्रमुख रूप से पटटों के नवीनीकरण में पर्यावरण मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के आधार पर नवीनीकरण को निरस्त कर दिया है।विशेष सचिव ने अपने पत्र में पटटेदारों द्वारा अवैध खनन किये जाने का भी उल्लेख किया है।

जनपद में बालू के कुल 11 क्षेत्र और इनमें 30 खंड हैं। तहसील सदर के कुल 9 क्षेत्रों में 21 खंड हैं। कायमगंज तहसील के तीन खंडों में नौ क्षेत्र हैं। जनपद के कुल 30 खंडों में से मात्र तीन खंडों के ही वर्तमान में पटटे हैं। यह तीनों खंड स्थानीय सिंडीकेट के प्रतिनिधि मनोज गौतम के नाम हैं।

तत्कालीन जिलाधिकारी के. धनलक्षमी ने इनका नवीनीकरण विगत 18 जनवरी को कर दिया था। इस नवीनीकरण आदेश के विरुद्ध इटावा निवासी भगवान सिंह ने शासन में पुनरीक्षण दाखिल कर दिया था। पुनीक्षण आदेश में विशेष सचिव ने जिलाधिकारी का नवीनीकरण आदेश निरस्त कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारी को रिवीजन रिमाण्ड करते हुए पुनः निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। पुनरीक्षण आदेश में स्थानीय प्रभागीय निदेशक वन की अनापत्ति के बिना ही नवीनीकरण की संस्तुति किये जाने पर भी आपत्ति की गयी है।