आरुषि के माता-पिता पर चलेगा बेटी की हत्‍या का मुकदमा

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गाजियाबाद|| आरुषि हत्याकांड में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को तगड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि इन पर हत्‍या का शक जाता है तो इनके खिलाफ मुकदमा चले।

आरुषि के पिता राजेश तलवार ने सीबीआइ की क्‍लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अपील की थी। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला दिया।

कल सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट के खिलाफ राजेश तलवार की याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सीबीआई ने कहा था कि हत्‍या के वक्‍त घर पर तलवार दंपती के अलावा कोई नहीं था। इसलिए उनके अलावा किसी पर शक नहीं जाता है।

अदालत ने सीबीआई की क्‍लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट को एक तरह से तलवार दंपती के खिलाफ आरोपपत्र में बदलते हुए अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए कहा।

सीबीआई ने इस मामले में गत वर्ष २९ दिसंबर को क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की थी। राजेश तलवार ने क्लोज़र रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। सीबीआई के काउंसल आर के सैनी ने इसका विरोध किया था जिसकी सुनवाई बीती २५ जनवरी को हुई थी।

२५ जनवरी को हुई सुनवाई में सैनी ने दलील दी थी कि इस केस में अब कुछ बचा नहीं है और आगे जांच करने का भी कोई मतलब नहीं है। परिस्थितिजन्य जो भी सबूत मिले है वे सभी तलवार दंपती को शक के दायरे में खड़ा करते हैं।

दूसरी ओर, तलवार के वकील सतीश तामता ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं। उन्होनें कोर्ट में एक तकिया कवर भी पेश किया और कहा कि यह आरुषि के तकिए का है पर सीबीआई ने इसे जांच के लिए ज़ब्त नहीं किया। हालांकि कवर पर खून के कोई धब्बे नहीं थे। उन्होनें ये भी कहा कि अभी और जांच की आवश्यकता है और आरुषि के पलंग और तकिए कवर की भी जांच होनी चाहिए।

14 वर्षीय आरुषि को १६ मई २००८ को नोएडा के जलवायु विहार में अपने घर में मृत पाया गया था। उसकी हत्या किसी धारदार चीज़ से गला काट कर दी गई थी। अगले दिन घर के नौकर हेमराज को भी छत पर मृत पाया गया था।