चार पहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बदलाव के बारे में जान लीजिए

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नई दिल्ली:देश भर में 1 दिसंबर से बिकने वाले सभी चार पहिया वाहनों के लिए एक बदलाव किया गया है। अब वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरवार को जारी अधिसूचना में साफ कहा है कि 1 दिसंबर और उसके बाद बिकने वाले चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।

यह जिम्मेदारी वाहन निर्माता की होगी या फिर वाहन बेचने वाले अधिकृत डीलर की। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में सुधारों के तहत सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। खबरों के मुताबिक मंत्रालय के जाइंट सेक्रिटरी ने इस मामले में जारी नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर वीइकल्स के रूल 138ए का हवाला देते हुए कहा है कि हर नए बिकने वाले चार पहिया वीइकल पर फास्ट टैग लगाकर बेचना अनिवार्य होगा।

फास्टैग के ये हैं फायदे

इसका फायदा यह होता है कि इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है।

जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती है।

टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि कट जाती है।

टैग में जमा राशि खत्म होने पर उसे फिर रिचार्ज कराया जा सकता है।

टोल प्लाजा पर कम हो जाती है भीड़
परिवहन मंत्रालय इस टैग को पहले भी लागू कर चुका है। टोल प्लाजा पर फास्टैग वाहनों के लिए अलग से लेन तय की जाएगी।
हालांकि पहले जब सरकार ने यह सिस्टम लांच किया था, तब उतनी बड़ी तादाद में अभी टैग नहीं लगाए गए लेकिन इनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है।