फर्रुखाबाद: तीन बार अबैध दुकानों को हटाने के लिये नोटिस जारी करने के बाद भी जब बस अड्डे की अबैध दुकान नही हटी तो परिवहन निगम हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सख्त हो गया| परिवहन विभाग ने दुकान मालिको को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर दुकाने तोड़ने का आदेश दिया है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के तलैया फजल इमाम निवासी महेन्द्र गुप्ता, दीपक गुप्ता पुत्र आनन्द गुप्ता की लाल दरवाजे रोडबेज बस स्टेशन के पश्चिमी गेट पर अबैध दुकाने है| जिन्हें तोड़ने के लिये परिवहन विभाग की तरफ से बीते 24 दिसम्बर 2016, 11 मई 2017 व 5 सितम्बर 2017 को नोटिस जारी किया था| जिसके बाद भी दुकाने दीपक व महेन्द्र ने नही तोड़ी|
जिस पर गंगानगर निवासी श्रीराम पुत्र मुन्नालाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की| हाई कोर्ट के हस्त्क्षेप के बाद पुन: यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक अंकुर विकास ने पुन: दुकानदारो को नोटिस जारी किया है| जिसमे 24 घंटे के भीतर दुकाने खुद तोड्लेने का फरमान है| ना तोड़ने के हालात में तोड़ने का खर्च भी बसूला जायेगा|
एआरएम अंकुर विकास ने बताया कि नोटिस जारी किया गया है| यदि समयावधि में दुकान नही तोड़ी तो फिर परिवहन विभाग खुद कार्यवाही करेगा|