फर्रुखाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हाईवे से 500 मीटर दूर शराब की दुकानें खोलने के आदेश पर राहत देते हुए शहर के बीच से गुजरने वाले हाईवे को इस सूची से बाहर कर दिया है। अब शहरी सीमा के बाहर पड़ने वाले हाईवे पर ही 500 मीटर के बाद शराब की दुकानें खुलेंगी। वहीं शहर के बीच से गुजर रहे हाईवे पर शराब की दुकानें एक बार फिर से खुल सकेंगी। इस आदेश से जिले की देश व अंग्रेजी शराब की पांच दुकाने के बंद ताले खुल सकेंगे|
बीते 31 दिसंबर 2015 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे सोच उस हाइवे की थी जो शहर, कस्बे या गांव को जोड़ते हैं| इसलिए शराब बिक्री का नियम निगम या महानगर पालिका सीमा के तहत आने वाले हाइवे पर लागू नहीं होगा| जिले में यह आदेश पांच शराब बिक्रेताओ के लिये वरदान से कम नही है| जिले के संगत गढ़ी कोहना, तलैया लेंन, कमालगंज व खुदागंज के साथ ही साथ फतेहगढ़ के कोतवाली रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ताले पड़े थे| जो शहर के भीतर हाई-वे के किनारे पडती थी|
जिला आबकारी अधिकारी टी आर बैश्य ने जेएनआई को बताया कि नियमाबली में बदलाव होने से पांचो बंद शराब के ठेकों को खोलने का आदेश जारी किया जायेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब शासन कार्यवाही के लिये आदेश जारी करेगा |आदेश आते ही कार्यवाही अमल में लायी जायेगी|