लखनऊ:सीएम अखिलेश द्वारा दिए यश भारती सम्मान पर हाईकोर्ट की तलवार लटक रही हैं दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यश भारती पुरस्कार के विरोध में दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने जवाब देने के साथ ही संस्कृति सचिव को मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को अभिलेखों के साथ तलब किया है। बता दें कि जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोरा और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने कहा कि इन पुरस्कारों में पब्लिक मनी का उपयोग होता है, जिसे मनमाने तरीके से नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में भी आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा इस सम्बन्ध में दायर याचिका में कई सवालों पर जवाब मांगे गए थे लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।
वहीं कोर्ट ने जवाब देने के साथ संस्कृति सचिव को मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2017 को अभिलेखों के साथ तलब किया है।