नई दिल्ली: 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नए फैसले के तहत अब 30 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा पुराने नोट एक अकाउंट में एक बार ही जमा कराए जा सकते हैं। इससे कम की रकम पहले की ही तरह कई बार जमा की जा सकती है। बता दें कि सरकार ने बैंकों में पुराने नोट जमा करने की सीमा 30 दिसंबर तक रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटों में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटों में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियों को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।
रिजर्व बैंक ने एक खाते में 5,000 रुपये से अधिक की कुल जमा पर अंकुश लगाया है, लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि नई कालाधन माफी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के तहत खातों में पुराने नोटों में कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक खातों में पुराने नोटों को जमा कराने पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं। वहीं पीएमजीकेवाई योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के तहत कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत कालाधन धारक खाते में बेहिसाबी धन जमा करा सकते हैं। इस पर उन्होंने 50 प्रतिशत कर देना होगा। शेष 25 प्रतिशत राशि को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
बतानी होगी वजह
फैसले के मुताबिक 5000 से ज्यादा की रकम जमा कराने के लिए बैंक को इसकी वजह बतानी होगी। पैसा जमा करने वाले को बैंक के दो अफसरों की मौजूदगी में बताना होगा कि वह अब तक पैसे क्यों नहीं जमा करवा पाया। ये बातचीत रिकॉर्ड में रखी जाएगी ताकि बाद में इसकी छानबीन की जा सके।
इसमें भी उसी ग्राहक का पैसा जमा किया जाएगा जिसका केवाईसी अपडेट होगा। केवाईसी अपडेट ना होने की सूरत में 50 हजार रुपये तक ही जमा किए जाएंगे। हालांकि ये नया फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित या जमा की गई रकम पर लागू नहीं होगा। बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से सरकार ने कई नए फैसले लागू किए हैं। इसी के तहत पहले नोट बदलने की समय सीमा तय की गई फिर एक दिन में एटीएम से नोट निकालने का फैसला भी बदला गया। कालेधन पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने नया नियम लागू किया है।