प्रभु श्रीराम के जेबरात हड़पने में रामलीला मंडल के पूर्व कोषाध्यक्ष पर मुकदमे के आदेश

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

LAL JI TNDANफर्रुखाबाद: बीते कई महीनों से श्रीरामलीला मंडल में भगवान श्रीराम के करोंडो के जेवरात हड़पने में चल रहे विवाद में अदालत के आदेश ने नया मोड़ ला दिया है| जिसके चलते कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष लाल जी टंडन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिये है|

पूर्व विधायक स्वर्गीय बिमल प्रसाद तिवारी के पुत्र आदेश तिवारी निवासी सेठगली ने अदालत में दी गयी याचिका में कहा है कि वह वर्तमान में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष है| उनकी कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष लालजी टंडन निवासी खतरना ने एक कमेटी फर्जी तरीके से बनाकर जिसके माध्यम से लालजी टंडन ने रामलीला मंडल के जेवरात जिसमे आशा बल्लभ पांच नग(चांदी का, एक नग मुकदर चांदी का, पांच नग मुकुट चांदी के, सुरागऊ एक नग, हाथी की झूल सोने व चांदी, केवट खडाऊ दो नग चांदी, सीता जी के सम्पूर्ण जेबरात, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व सीता के पांच नग अतिरिक्त के साथ ही साथ रामलीला कमेटी के सम्पूर्ण अभिलेख, रसीदे, चल सम्पत्ति धोखाधड़ी कर हड़प ली गयी|

आदेश तिवारी के इस मामले में पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्रीरामलीला कमेटी में हुये फर्जीबाडे को गम्भीरता से लेते हुये श्री रामलीला मंडल के पूर्व कोषाध्यक्ष लालजी टंडन व उनके अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश शहर कोतवली पुलिस को दिये है|