लखनऊ.केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माने जाने का निर्देश दिया है। इसे यूपी सरकार को झटका माना जा रहा है।
नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि सस्पेंशन बढ़ाने में लेट हुआ। कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन के बाद उनके सस्पेंड रहने का पीरियड बढ़ाए।
आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हलफनामे से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट में दिए हलफनामे को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
कैट ने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2016 को 95 दिन के लिए बढ़ाए गए सस्पेंशन ऑर्डर को केस का फैसला होने तक रोक लगा दी है। इस बारे में आदेश दिया है कि अमिताभ को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए। कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की।
अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सस्पेंशन ऑर्डर खारिज करने के बाद उसे मानना राज्य सरकार की बाध्यता है।