SP को पिटाई का हर्जाना 20 हजार रुपये

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फर्रुखाबाद: कन्नौज के जनपद न्यायाधीश दीनानाथ श्रीवास्तव ने तत्कालीन एसपी राहुल अस्थाना की पिटाई किये जाने के मुकद्दमे में फैसला सुनाया है| इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर नरसिंह पाल को एसपी के पहले अपनी ही कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने में दोषी पाए जाने पर उन पर २० हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है| अदालत ने २० हजार रुपये जमा करने के लिए इंस्पेक्टर को २ सप्ताह का समय दिया है|

फर्रुखाबाद कोतवाली के इंस्पेक्टर नरसिंह पाल २ मई २००६ की रात सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक के आवास पर गए थे| वहां किसी बात को लेकर विवाद होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक राहुल अस्थाना की पिटाई कर दी थी| इतना ही नहीं दबंग इंस्पेक्टर ने कोतवाली फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक राहुल अस्थाना के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज किया|

कानपुर के डीआईजी ने जांच में यह मुकद्दमा फर्जी पाया| तब इंस्पेक्टर नरसिंह पाल ने फर्रुखाबाद की अदालत में फायनल रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए मुकद्दमा दायर कर दिया| अदालत ने एसपी को नोटिस जारी किया हाई कोर्ट के आदेश पर मुकद्दमे की सुनवाई जनपद कन्नौज के लिए स्थानांतरित कर दी गयी|

इंस्पेक्टर नरसिंह पाल सेवा निवृत हो जाने के कारण जनपद अलीगढ़ थाना व कस्बा मड्राग अपने गाँव में रह रहे हैं| उन्होंने बताया कि वह हर्जाने की रकम अदालत में जमा नहीं करेंगे बल्कि निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करेंगें न्याय पाने के लिए अंतिम सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगें|