पंचायत चुनाव : केवल तीज त्यौहार पर गाँव जाने वाले नही कर सकेगे मतदान!

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panchayat-electionफर्रुखाबाद :ग्राम पंचायत के चुनाव में निर्वाचक नामावली 1994 के नियम प्रपत्र 2 में नये नाम जोड़ना हटाना आदि को जोड़ा गया है जिस कारण फर्जी वोटो का बनवाना एक जुर्म हो गया इसलिए प्रपत्र 4 में यह सभी प्रक्रियाएं जोड़ी गयी है | वहीं धारा 9 उपधारा में वोटरों की गिनती व् नाम पतों की जाँच की जाएगी जिसमे एक वोटर दूसरी जगह वोट नही डाल पायेगा और उसका वोट निरस्त कर दिया जायेगा तथा नामावली की प्रविष्ट को शुद्ध करने के लिए प्रपत्र 3 नियमावली 15/16 में यदा कदा गाँव जाने बाले वोट नही डाल पायेगे |

पूरे जिले में किसी भी ग्राम सभा में चुनाव लड़ने वालो की वोट बनबाने की प्रक्रिया पर अधिकारियों ने कम उम्र के वोटरों पर पैनी नजर बना ली है क्योकि विधान सभा चुनाव के बाद इस चुनाव में वोटरों की संख्या अधिक हो गयी जिस को देखते हुए निर्बाचन आयोग ने नियमाबली 15 \16 के अनुसार जिन ग्राम सभाओ में वोटर मृतक है उनके नाम वोटर लिस्ट में नही होने चाहिए वही दूसरी तरफ जो लोग केवल होली दीवाली आदि पर्वो पर केवल नाम के लिए ग्रामो में जाते है और उन्ही लोगो के वोट शहर में भी है वो लोग इस बार अपने गाँव जाकर वोट नही डाल पायेगे|

बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि जिन लोगो की मौत हो चुकी उन लोगो को वोटर लिस्ट से नाम हटा देने के लिए कहा गया है| यदि 18 साल से कम उम्र के जो वोट बना दिए गये है उन्हे भी हटा देने को कहा गया, जिससे एक दूसरे पर लग रहे आरोपों पर लगाम लग सके| यदि कोई वोटर दो जगह वोट डालते पकड़ा जाता तो उस पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी जिन प्रत्याशियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल करा लिए उन लोगो पर भी जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी कई ग्राम सभाओ में मृतको के नाम वोटर लिस्ट पर अंकित है उनको हटाना निश्चित कर दियागया है जिले की कई ग्राम सभाओ में अभी मृतको के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है|