मुंबई: बांबे हाईकोर्ट में आज हिट एंड रन केस में सलमान खान को बड़ी राहत दे दी। हाईकोर्ट जस्टिस थिप्से ने सलमान की सजा निलंबित कर दी। अब सलमान को जेल नहीं जाना होगा। जज ने सलमान से पासपोर्ट जमा करने और 30 हजार का बेल बॉन्ड भरने को कहा। सलमान को राहत मिलते ही कोर्ट के बाहर मौजूद उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर, सलमान के घर में भी सभी के चेहरे खिल गए और घर के बाहर जश्न शुरू हो गया। इसके करीब आधे घंटे बाद सलमान बेल बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट के लिए रवाना हो गए।
आज हाईकोर्ट में पहले सलमान के वकील अमित देसाई ने दलील रखी। देसाई ने मुख्य गवाह रवींद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाटिल ने पहले कहा था कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे, फिर बाद में कहा कि 3 लोग ही सवार थे। देसाई ने गाड़ी में सवार कमाल खान की गवाही ना लेने का मामला भी उठाया। साथ ही कहा कि एक और गवाह अशोक सिंह का बयान भी दर्ज नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने सलमान की सजा पर लगाई रोक, नहीं जाना होगा जेल
बांबे हाईकोर्ट में आज हिट एंड रन केस में सलमान खान की जमानत पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सलमान के वकील उनकी जमानत देने की दलील पेश कर रहे हैं।
इसके बाद सरकारी वकील की दलील शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान हादसे के वक्त जरूरत से ज्यादा शराब पीए हुए थे। इसी दौरान जज ने सलमान के वकील से पूछा कि उन्हें सेशंस कोर्ट के फैसले की कॉपी कब मिली थी। इस पर वकील ने कहा कि अगले दिन।
तमाम दलील सुनने के बाद जस्टिस थिप्से ने कहा कि जब अपील सुनी जा रही है तो आरोपी को जेल क्यों भेजा जाए। अपील पर सुनवाई तक सजा टले। अपीलकर्ता का हक ना मारा जाए। जज ने कहा कि सलमान सरेंडर करने के बाद बेल ले सकते हैं। इस पर सलमान के वकील ने कहा कि आरोपी ने सजा का ऐलान होते ही सरेंडर कर दिया था। जज ने कहा कि हमें किसी को जेल भेजने में खुशी नहीं होती। इसी के साथ जज ने सलमान खान की सजा निलंबित करते हुए 5 साल की सजा पर रोक लगा दी।
कोर्ट में दी गई ये दलीलें
कोर्ट में सलमान के वकील अमित देसाई ने रवींद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाए
रवींद्र पाटिल ने बार बार बयान बदला- अमित देसाई
रवींद्र पाटिल गवाही नहीं देना चाहता था- अमित देसाई
गवाह कमाल खान से कभी पूछताछ ही नहीं की गई- देसाई
पाटिल ने कहा था गाड़ी 90-100 की स्पीड से नहीं चल रही थी- देसाई
पाटिल ने कहा था गाड़ी में 3 लोग सवार थे- देसाई
पाटिल ने पहले कहा था गाड़ी में 4 लोग सवार थे- देसाई
अशोक सिंह का बयान भी नहीं दर्ज किया गया- देसाई
जज ने सलमान के वकील से पूछा, आपको जजमेंट की कॉपी कब मिली
जस्टिस थिप्से ने कहा, जमानत के लिए कोर्ट को भटकाने की कोशिश तो नहीं हुई
कोर्ट के फैसले की कॉपी अगले दिन मिली- अमित देसाई
सरकारी वकील ने दी दलील, सलमान ने ज्यादा शराब पी थी
कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं- सरकारी वकील
अपील सुनी जा रही है तो जेल क्यों भेजा जाए- जज
अपील पर सुनवाई तक सजा टले- जज
अपीलकर्ता का हक ना मारा जाए- जस्टिस थिप्से
जज ने कहा, सलमान सरेंडर करने के बाद बेल लें
सलमान के वकील ने कहा, आरोपी ने सजा का ऐलान होते ही सरेंडर कर दिया था
जज ने कहा, हमें किसी को जेल भेजने में खुशी नहीं होती
जज ने सलमान खान की सजा निलंबित की
सलमान की 5 साल की सजा पर जज ने लगाई रोक
जज ने सलमान से पासपोर्ट जमा करने और 30 हजार का बेल बॉन्ड भरने को कहा
सलमान खान बेल बॉन्ड भरने के लिए घर से कोर्ट के लिए हुए रवाना
जमानत के लिए 30 हजार रुपये का बॉन्ड भरेंगे