फर्रुखाबाद: नगर कोतवाल की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पप्पू कोरी को फांसी की सजा सुनाई है| तीन महीने में ही अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए त्वरित फैसला सुनाया है| 29 नवम्बर 2014 को एक दबिश के दौरान नगर कोतवाल राजकुमार को पप्पू कोरी ने गोली मार दी थी| इन्स्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गयी थी|
घटना के बाद पुलिस ने हत्यारे पप्पू कोरी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था| घटना के संबंध में कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरिक्षक हरीश चन्द्र वर्मा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था| घटना की विवेचना वर्तमान शहर कोतवाल अारपी यादव कर रहे थे| घटना के बाद 23 दिसम्बर 2014 को हत्यारे पप्पू के खिलाफ पुलिस ने चार्ज सीट दाखिल की| जिसमे आज फैसला होना था| दोपहर बाद तकरीबन तीन बजकर 30 मिनट पर जनपद न्यायाधीश राजन चौधरी ने आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे फांसी की सजा सूना दी| फैसला सुनने के लिये अदालत के बाहर सैकड़ो की संख्या में भीड़ लगी रही| सजा सुनाये जाने के बाद हत्यारे पप्पू कोरी को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के निजी वाहन से जेल भेज दिया गया| फैसला आने के बाद पुलिस महकमे में ख़ुशी की लहर है|
घटना में वादी एसएसआई हरीश चन्द्र ने कहा है अदालत ने आरोपी को सजा दी है| इसका वह हकदार था| अदालत के फैसले के सभी पक्ष में है| घटना में पुलिस की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने कहा है कि यह हमला किसी कोतवाल पर नही वल्कि यूपी सरकार के ला एंड आडर पर था| आरोपी पहले से ही आजीवन कारावास में जमानत पर था| उसने जमानत का भी गलत प्रयोग किया| उसे फांसी की सजा मिलना न्याय हित में है|