फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली क्षेत्र की घोडा नखास चौकी के इंचार्ज मोहम्मद आसिफ के खिलाफ जान लेवा हमले के आरोप में एसीजेएम न्यायालय में परिवाद दर्ज हुआ है| इस मामले कि अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी| मोहल्ला सेठगली निवासी मुकेश बाथम ने चौकी इंचार्ज पर जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोप में कोर्ट में परिवाद दायर किया था|
घटनाक्रम के अनुसार मुकेश 14 सितम्बर को देर शाम को किसी व्यापारिक काम के सिलसिले में नाला मछरट्टा कि ओर जा रहा था| घोडा नखास चौकी इंचार्ज मोहम्मद आसिफ ने लोहाई रोड पर जैन मंदिर के पास उसको रोक लिया| दरोगा के साथ बाइक पर एक सिपाही भी था| दरोगा ने विना कोई बात पूंछे बताये गाली गलौज करना शुरू कर दिया| मुकेश ने जब गाली देने का विरोध किया तो दरोगा मोहम्मद आसिफ हमलावर हो गए और कहा कि जादा नेता बनेगा तो चरस लगाकर जेल में डाल दूंगा| इतने में ही दरोगा ने सिपाही से तमंचा लेकर मुकेश पर जान से मारने कि नियत से फायर कर दिया| उसके झुक जाने गोली नहीं लगी| वह जान बचाकर भागा तो दरोगा ने पीछा किया| कुछ लोगों के आ जाने पर आरोपी दरोगा उसको छोड़ कर चले गए| कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन मामला दरोगा से जुड़े होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई| मुकेश के वकील दीपक द्विवेदी ने वताया कि एसीजेएम मोहम्मद रफ़ी ने सुनवाई के बाद परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है| दंड प्रक्रिया सहिंता कि धारा 200 के तहत अगली मामले में अगली सुनवाई कि तारीख 26 सितम्बर तय कि गे है|