फर्रुखाबाद: किशोरी का अपहरण कर औसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 8 साल के कारावास कि सजा सुनाई है| किशोरी कि माँ ने न्यायलय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाया था|
कोतवाली मोहम्मदाबाद के गाँव गैसिंगपुर निवासी एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली क्षेत्र के गाँव भट्कुर्री निवासी शंकर के किलाफ़ मुक़दमा दर्ज करवाया था| मुकदमा न्यायालय के आदेश पर लिखा गया था| महिला ने आरोपी के साथ अपनी बड़ी बेटी के शादी कि बात तय होने कि भी जानकारी दि थी| पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपी के किलाफ़ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए| दोष सिद्ध होने पर एडीजे प्रथम सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने अभियुक्त को धरा 363 में 3 वर्ष के कारावास, 5000 रूपए जुर्माना और अदा नहीं करने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास कि सजा सुनाई| धारा 366 में 5 वर्ष के कारावास, 5000 रूपए जुर्माना और अदा नहीं करने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास कि सजा| धारा 376 में 8 वर्ष के कारावास, 10,000 रूपए जुर्माना और अदा नहीं करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास कि सजा सुनाई| सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और जेल में विताई अवधि सजा में समायोजित होगी|